जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले दहेज के लिए प्रताड़ित कर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। फिर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज होने पर राजीनामे के बहाने बुलाकर तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ दिया। तीन तलाक का यह मामला रामगंज थाना इलाके में सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रामगंज थाना प्रभारी लखन खटाना ने बताया कि मेहनत नगर हटवाडा रोड निवासी 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि साल 2018 में उसका निकाह गलतागेट निवासी 26 वर्षीय युवक के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। लेकिन निकाह के बाद से ही ससुरालवालों ने दहेज के लिए परेशान शुरू कर दिया। दहेज की व्यवस्था नहीं होने पर पति और उसके घरवालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में पीड़िता ने साल 2019 में महिला थाना उत्तर में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था।
रिश्तेदार के घर बुलाकर दिया तलाक
25 मार्च 2022 को बहनोई ने पिता को फोन कर राजीनामे के लिए रिश्तेदार के घर पर बुलाया। जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ वार्ता के लिए रिश्तेदार के घर पहुंची तो वहां पर ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही मौजूद थे। पति ने महिला पर तलाक के लिए दबाव बनाया। लेकिन, महिला अपना घर बसाना चाहती थी और पति के साथ ही रहना चाहती थी। इस बात से गुस्साएं युवक ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर महिला को तलाक दे दिया पुलिस ने तीन तलाक का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साल 2020 में बेटी के जन्म देने पर पत्नी को दिया तलाक
बता दें कि इससे पहले नवंबर 2022 में एक पति ने बेटी को जन्म देने पर पत्नी को तीन तलाक दिया था। साल 2020 में महिला की शादी हुई थी। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया था। इसलिए मुझे मेरे पति ने तीन तलाक दे दिया। मेरे पति ने बेटी के जन्म देने पर कहा, कि लड़कियां परिवार के वंश को आगे नहीं ले जाती हैं, लेकिन बेटे करते हैं।
साल 2019 से भारत में बैन हुआ तीन तलाक
बता दें कि तीन तालक या तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा, जिसके द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन बार ‘तलाक’ शब्द बोलकर तलाक दे सकता था। साल 2019 से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन, उसके बावजूद भी आए दिन तीन तलाक के मामले सामने आ रहे है। तीन तलाक बिल में तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रिपल तलाक के मामले में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा।