सरकार ने पहले पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 निर्धारित की थी, लेकिन अब लोगों के परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इसे तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले भी सरकार ने साल 2022 में कई बार पैन से आधार कार्ड के लिंक की तारीख बढ़ाई थी। वहीं अब लोग 1000 रुपए फाइन भरकर पैन से आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर पैनल्टी जमा कराने के बाद भी पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या करें।
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नहीं हुआ पैन-आधार लिंक तो…
अगर 1000 रुपए का फाइन भरने के बाद भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो तुरंत ये काम कर लेना चाहिए। आयकर विभाग की वेबसाइट कहती है कि ई-पे टैक्स/एनएसडीएल पर किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान करने के 4-5 दिन बाद ही पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध करने का प्रयास करें।
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चालान विवरण भी 26AS में अपडेट हो जाएगा। यदि आप अभी भी अपना अनुराधे सबमिट करने में समक्ष नहीं है, तो आपको यह देखना चाहिए कि भुगतान मामूली शीर्ष कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं। यदि हां तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।