महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के भविष्य के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों के निलंबन पर फैसला होगा। पूर्व स्पीकर के ओर से दिए गए बागी विधायकों की अयोग्यता के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से महासचिव सुभाष देसाई की दी याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को 30 जून को सरकार बनाने के लिए न्यौता दिया था, और उद्धव गुट ने इस फैसले को चुनौती थी। इसके अलावा विधानसभा के नए चीफ व्हिप की नियुक्ति को चुनौती पर भी आज फैसला होगा। इन सभी मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।
बागी विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल
शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से जिन 16 विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया था, उसमें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव के पक्ष में फैसला लेता है यानी विधायकों की योग्यता को रद्द करता हैतो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं अहर फैसला शिदें खेमे में जाता है तो उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना पर अपना अधिकार जमाना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के खेमे में अब सिर्फ 13 विधायक हैं। इसलिए उनका पार्टी पर अधिकार खत्म हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में स्पीकर के नोटिस पर लगाई थी रोक
बता दें कि शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को सुनवाई की थी और डिप्टी स्पीकर के दिए गए नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट औऱ भाजपा ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुकें हैं। लेकिन अभी तक इनके कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है।