यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए ही है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने नए आदेश की घोषणा करते हुए कहा है कि नए निर्देशों का पालन नहीं करने पर राशन कार्ड लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के नए आदेश अंत्योदय राशन कार्ड धारकों पर लागू होंगे।
जानिए क्या है सरकार का नया नियम
केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी लोग जो राशन कार्ड योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, को अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा, इसके लिए उन्हें 30 दिनों का समय भी दिया गया है। वेरिफिकेशन में अपात्र पाए जाने पर उनका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर योजना के लिए पात्र अन्य परिवारों को जोड़ा जाएगा।
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इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और योजना पर तेजी से काम करते हुए अभी तक 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड निरस्त भी कर दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा संख्या में कार्ड यूपी में रद्द किए गए। वहां पर निरस्त किए गए कार्ड्स की संख्या 1.42 करोड़ बताई गई है।
योजना से हटाया जा रहा है अपात्र परिवारों को
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल और लॉक डाउन के दौरान गरीब वर्ग के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की थी। उस वक्त कार्ड बनवाने के लिए किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया और योजना में अपात्र लोग भी जुड़ गए जो अयोग्य होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं।
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केन्द्र सरकार के नए निर्देश ऐसे लोगों को राशन कार्ड सूची से हटाने के लिए ही है। वेरिफिकेशन के जरिए लोगों की आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, निवास स्थान, आर्थिक स्टेटस और दूसरी चीजों की जानकारी ली जाएगी।
ये हैं राशन कार्ड बनवाने के नियम
वर्तमान में राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का गरीब वर्ग के परिवार से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह इनकम टैक्स नहीं देता हो, न ही आयकर रिटर्न भरता हो, उसके पास कार, जमीन, प्रोपर्टी आदि नहीं होनी चाहिए। इनमें से एक भी नियम की अवहेलना होने पर आवेदक को राशन कार्ड के लिए अयोग्य माना जाता है।