CM Gehlot cabinet meeting : जयपुर। प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व सम्मानपूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004 में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त 31 दिसबंर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों का सर्वे कर नियमित किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे।
इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड व संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। मंत्रिमंडल ने झुंझुनूं जिले के कृषि महाविद्यालय, मण्डावा का नामकरण स्व. रामनारायण चौधरी के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
11283 ग्राम पंचायतों और 7500 शहरी वार्डों में लगाए जाएंगे कैंप
प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैं प के विशेष काउंटर लगाएं जाएंगे। गांवों के संग अभियान के तहत 11283 ग्राम पंचायतों और शहरों के संग अभियान के तहत 7500 वार्डों में वार्डवार कैंप लगेंगे। इनके अतिरिक्त 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप भी लगेंगे। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। शहरों की कच्ची बस्तियों का सर्वे कर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टेवितरित किए जाएंगे। इससे इन बस्तियों में सड़क, नाली, विद्युत एवं पेयजल की आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें गी।
पेयजल की समस्या का होगा निदान
मंत्रिमंडल ने बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। इससे नगरीय क्षेत्रों के ऐसे भवनों में निवासरत लोगों को पेयजल को लेकर समस्या नहीं आएगी। मंत्रिमंडल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब इन्हें पीएचईडी की योजनाओं के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस नीति से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए जारी भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे विभिन्न समाजों के छात्रावास के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सके गा।
खिलाड़ियों के 3 सेवा नियम शामिल
मंत्रिमंडल ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आरक्षण पर कार्मिक विभाग द्वारा विविध सेवा नियमों के संबंध में 21 नवम्बर 2019 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। इससे राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013, राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें) नियम 2014 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को अधिसूचना में शामिल किया गया है।
133 अनावश्यक विधियां होंगी निरस्त
राज्य में विद्यमान 133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां निरस्त की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने कानूनों की समीक्षा के बाद ऐसी विधियों को निरस्त करने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में रखा जाएगा।
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