Jaipur News: राऊज एवेन्यू कोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का झटका लगा है। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट से खुद को बरी करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।
सीएम गहलोत की याचिका खारिज
कोर्ट ने खारिज की गहलोत की CRPC 256 की याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह याचिका खुद को आरोप मुक करने के लिए लगाई थी। अब इस याचिका के खारिज होने के बाद CM गहलोत के खिलाफ फिलहाल मानहानि का मामला चलेगा। ACMM हरजीत सिंह जसपाल ने इस फैसले को सुनाया है। इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने सीएम अशोक गहलोत की अर्जी का विरोध किया था।
25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर यह फैसला दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 25-26 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। बता दें कि सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कोर्ट पेशी से छूट की मांग की थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज के लिए दोनो को पेशी से छूट दी थी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 21 फरवरी 2023 को सचिवालय में बजट समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि गजेंद्र सिंह के माता-पिता और पत्नी समेत उनका पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में शामिल है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बनाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था।
सीएम गहलोत ने किया था फैसले का स्वागत
सीएम गहलोत को कोर्ट का समन मिला, तो मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया। उस समय सीएम अशोक गहलोत ने शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूरा घोटाला कागजों पर है। गजेंद्र सिंह के मानहानि का मुकदम केस का स्वागत है। कम से कम इसी बहाने मामला आगे तो बढ़ेगा। उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें गजेंद्र सिंह को अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए।