जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राइट टू हेल्थ बिल (Right to Health Bill) पर मुहर लगा दी है। साथ ही नगर पालिका संशोधन विधेयक, बाबा आमटे दिव्यांग विवि विधेयक सहित राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, राज्यपाल ने केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति के पास भेजा है।
जानकारी के मुताबिक राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। यह बिल 15वीं राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में इसी साल 21 मार्च को पारित हुआ था। इस विधेयक को लेकर प्रदेश में डॉक्टरों का विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लेकिन, गहलोत सरकार ने आखिरकार डॉक्टरों को मना ही लिया था। इसके बाद विवाद खत्म हुआ था।
इन विधेयकों को भी मिली मंजूरी
राज्यपाल ने राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023 तथा राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023 को भी मंजूरी दे दी है। ये तीनों विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में 20 मार्च को पारित हुए थे।
अधिवक्ता संरक्षण विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा
राज्यपाल ने विधानसभा के इसी सत्र में पारित राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा गया है।