जयपुर। राजधानी जयपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पिता पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र की पॉक्सो विशेष न्यायालय क्रम-1 ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस मनीषा सिंह ने कहा- पीड़िता के साथ रेप उसके संरक्षक पिता ने ही किया है। ऐसे गंभीर मामले में दोषी के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है।
पीड़िता ने इस बारे में FIR बालिग होने पर तब दर्ज कराई, जब यह व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। जज मनीषा सिंह ने फैसले में कहा- संपूर्ण परिवार सामाजिक व आर्थिक रूप से पिता व पति पर निर्भर होता है, आज भी ऐसी ही परिस्थिति है। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य अपने ही मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने का खतरा नहीं ले सकता।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा- इस मामले में पीड़िता की गवाही और सबूतों से साबित होता है कि आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ साल 2015 से 2020 के दौरान कई बार रेप किया। ऐसे गंभीर मामले में किसी तरह की उदारता नहीं दिखाई जा सकती। उसका यह अपराध पीड़िता की शारीरिक और भावनात्मक क्षति है, जो उसकी गरिमा को भी आहत करता है। पीड़िता ने जिस मनोवैज्ञानिक दबाव और भावनात्मक आघात को भुगता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
आरोपी ने पत्नी की भी हत्या की…
मामले में वकील (विशिष्ट लोक अभियोजक) राजेश श्योराण ने बताया- पीड़िता ने 12 दिसंबर 2020 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 1 दिसंबर 2020 को उसके पिता मां की क्रूरता से हत्या कर फरार हो गए थे। 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पिता ने इस घटना से जुड़े एक अन्य अपराध को भी छिपाकर रखा हुआ है।
2015 में पिता ने बेटी से किया रेप…
पीड़िता ने आरोप लगाया कि साल 2015 से पिता ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया था। पीड़िता को यह धमकी दी जाती रही कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसकी मां और भाई को मार देंगे। पीड़िता को नींद या नशे की दवा देकर रेप किया जाता।
मां ने विरोध किया तो कर दी हत्या…
पीड़िता का आरोप है कि साल 2016 में वह गर्भवती हो गई और बलात्कार करने वाले पिता ने उसका गर्भपात करवाया। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी मां को दी तो वह उसका ध्यान रखने लगीं। इसके बाद भी पिता उसके साथ जबरदस्ती करते थे। एक दिन मां ने घटना का विरोध किया तो पिता ने मां की भी हत्या कर दी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद पीड़िता के पिता को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।