Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री के साथ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज प्रबंधन की ओर से पैसेंजर फॉल्ट नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश देना है। जिससे अब बिना टिकट यात्री को भी संबंधित बस के परिचालक के साथ दोषी माना जाएगा। ऐसे यात्री से किराए का 10 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर फ्लाइंग टीम पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुणा या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
पहले परिचालक पर ही होती थी कार्रवाई
आपको बता दें कि अब तक बिना टिकट यात्रा करने पर रोडवेज की फ्लाइंग की ओर से केवल परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती थी। जांच दल की ओर से परिचालक के खिलाफ बेटिकट यात्रा करने वालों की संख्या के अनुसार रिमार्क लगता था। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था को सभी डिपो जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
टिकट लेना यात्री की जिम्मेदारी
परिवहन विभाग के अनुसार सार्वजनिक परिवहन का पर्याय रोडवेज में सफर करने वाले यात्री का दायित्व है कि रोडवेज का किराया देकर परिचालक से टिकट ले। परिचालक से टिकट नहीं लेने पर यह माना जाएगा कि वह बगैर टिकट यात्रा कर रहा है। इसलिए उसे जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि परिचालक की ओर से टिकट नहीं देने पर संबंधित परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। यात्री की ओर से जुर्माना नहीं देने पर जांच दल संबंधित यात्री के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता है