Politics News: भाजपा के सदस्यता अभियान ने एक निर्दलीय विधायक की मुसीबतें बढ़ा दी है. निर्दलीय एमएलए अशोक कोठारी ने 4 सितंबर को भाजपा की सदस्यता लेने का अपना सदस्यता प्रमाण-पत्र संख्या 5826 सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की पोस्ट पर सोशल मीडिया और विधानसभा दोनों में बवाल मचा हुआ हैं.
इसका कारण ये है कि कानून में साफ प्रावधान है कि निर्दलीय विधायक किसी भी दल की सदस्यता नहीं ले सकता. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिख कर दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 1985 के अन्तर्गत विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर राजस्थान विधानसभा के सदस्य अशोक कोठारी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा पत्र
जूली ने लिखा कि कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है. जूली ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्टी में लिखा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भीलवाड़ा शहर से चुने हुए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं.
निर्दलीय ने कहा मुझे जानकारी नहीं
इस मामले को लेकर जब सच बेधड़क को निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने बताया “मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ऑनलाइन ली है, मुझे कानूनी और तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं थी”