बंगला ही नहीं…अब राहुल गांधी के हाथ से ये सुविधाएं भी छिनेंगी

राहुल गांधी को आज उनका बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके बंगले…

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राहुल गांधी को आज उनका बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके बंगले पर भी तलवार लटक रही है। उन्हें अब यब बंगला एक महीने के भीतर ही खाली करना होगा। 23 अप्रैल को राहुल गांधी के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक संसद से सदस्यता खत्म होने पर सांसद को वो सभी सुविधाएं सरकार को वापस करनी होती हैं, जो एक सांसद को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। वह बंगला भी सरकारी है, इस वजह से उन्हें अब यह बंगला खाली करना होगा।

वहीं हम आपको यहां यह भी बता रहे हैं कि अब सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी से क्या-क्या छीन सकता है यानी एक सांसद को सरकार की तरफ से क्या-क्या चीजें मिलती हैं, जो अब उन्हें वापस लौटानी होंगी।

ये होती है एक सांसद की सुविधाएं

1- सरकार की तरफ से सांसदों को वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 2010 के मुताबिक उन्हें 50 हजार का मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ ही उन्हें संसद के सत्र में भाग लेने के लिए 2000 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित किए जाते हैं, उसका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी 45000 रुपए प्रति माह का होता है।

2- सांसदों को संसद के सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए या कार्यों का संचालन के लिए अगर वह यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है।

3- हर सांसद को एक साल में कुल 34 एकल हवाई यात्रा की परमिशन दी जाती है, यहां पर यह सुविधा है कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा सांसद को ऑफिस खर्चे के रूप में 45000 रुपए महीने के भी मिलते हैं।

4- एक सांसद अपने पूरे कार्यकाल के दौरान हॉस्टल, फ्री आवास यानी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले बंगले का भी हकदार होता है। यानी अभी जिस तरह से राहुल गांधी को सरकारी बंगला दिया गया है। यह इसी नियम के तहत ही आता है। इसलिए अब उन्हें वह बंगला खाली करना होगा।

5- बता दें कि सांसदों के लिए आवासों का आवंटन एक पैरामीटर के आधार पर होता है। उनके लिए पानी, बिजली के बिलों पर एक सीमा तक छूट भी दी जाती है। आवास में जो फर्नीचर हैं, या डेकोरेशन का कोई भी सामान है, उसके मेंटिनेंस के लिए भी उस किराए में छूट मिलती है।

एक व्यक्ति जब से संसद का सदस्य होता है और जब तक होता है, तब तक वह इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है लेकिन सदस्यता जाने के बाद या सांसद नहीं रह जाने के बाद वह इन सुविधाओं में से किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए अब राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद अब इन सारी सुविधाओं को उन्हें सरकार को वापस करना होगा।

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