मनीष सिसोदिया कि जमानत वाली अर्जी पर मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ही इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप जमानत लेने के लिए यहां क्यों आए हैं। यह सही परंपरा नहीं है।
पहले हाईकोर्ट में लगाएं अर्जी
मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत की अर्जी लगाई थी और इस मामले की सुनवाई आज ही करने को कहा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत की अर्जी को लेकर कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था लेकिन आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ गए यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप अनुच्छेद 32 के तहत ही यहां आ गए। अपनी अर्जी पहले दिल्ली हाईकोर्ट में लगाएं वहां इस मामले की सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट में करें FIR रद्द करने का अनुरोध
कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद आप नेता सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और FIR रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।क्योंकि बीते सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पारदर्शी और उचित जांच की आवश्यकता है , इसलिए इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा और पूछताछ कर सबूत जुटाए जाएंगे। क्योंकि अदालत का मानना है कि हिरासत के दौरान ही पूछताछ हो सकती है।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया
बता दें कि सीबीआई नहीं रहा उसे मैंने कोर्ट में कहा था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं वे सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। इसलिए उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मार्च तक सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।