Interim Budget 2024 : नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। लेकिन, मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी।
हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरा का बहाना बनाते हुए मध्यम वर्ग की उम्मीदों को धाराशायी कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। 58 मिनट लंबे भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। बता देश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले है। लेकिन, अंतरिम बजट में सरकार ने किसी भी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं करने से परहेज किया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि परंपरा के मुताबिक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही आयात शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स रिटर्न पर निर्मला ने कहा कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स सीमा 7 लाख तक बढ़ाया था। रिटर्न फाइल करने वाले 2.4 गुना बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या बढ़ाने की है। अभी टैक्स रिटर्न भरने वालों को जल्दी से उनका रिफंड वापस मिल रहा है।
10 साल में तीन गुना बढ़ा इनकम टैक्स कलेक्शन
उन्होंने कहा कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।