Modi surname case: नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी को सशरीर पेश होने की छूट दी यानी अब निचली अदालत में राहुल गांधी को पेश होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की जगह उनके वकील ही कोर्ट में पेश होंगे।
मोदी सरनेम को लेकर एमपी एमएलए की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में दी गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया। राहुल गांधी को निचली अदालत ने सशरीर हाजिर होने को कहा था जिस फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया। अब निचली अदालत में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर नहीं होना होगा। उनकी जगह उनके अधिवक्ता प्रस्तुत होंगे। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की।
ये है पूरा मामला
रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएं। इस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। जिस पर राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को रांची हाईकोर्ट में दी चुनौती थी। राहुल गांधी ने रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से राहत देने की गुहार लगाई थी। इस मामले में अब सुनवाई पूरी हो गई और गुरुवार को रांची हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। ऐसे में अब राहुल गांधी को निचली कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है।