कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस की भारत जुड़े यात्रा के ट्विटर अकाउंट पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने शर्त रखी है कि कांग्रेस पार्टी KGF- 2 के गाने के साथ पोस्ट किए गए वीडियो के स्क्रीनशॉट परिवादी को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही कांग्रेस की भारत यात्रा की ट्विटर अकाउंट को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि म्यूजिक कंपनी MRT ने कांग्रेस की भारत जुड़े यात्रा के वीडियो केजीएफ 2 के गाने के साथ पोस्ट करने पर आपत्ति जताई थी।
MRT कंपनी के पास इस फिल्म के गाने के राइट्स हैं ऐसे में कांग्रेस ने बगैर कंपनी की अनुमति के उसके गाने के साथ भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो सोसल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे। जिस पर कंपनी ने कॉपीराइट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिेलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद बंगलूरू की कोर्ट ने भारत जोडो़ यात्रा के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी थी।
आदेश देते वक्त बेंगलुरु कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो KGF-2 के गाने के साथ एडिट किए गए हैं और सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, इससे सोशल मीडिया में पायरेसी का खतरा बढ़ जाता है। जिसके लिए कांग्रेस की मीडिया मैनेजिंग दोषी पाई जाती है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है। वहीं इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया था कि जिस समय यह कार्यवाही अदालत में हो रही थी, उस समय पार्टी मौजूद नहीं थी और उसे जो आदेश दिया गया है उसकी कॉपी नहीं मिली।
पार्टी का कहना था कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है तो इसके लिए वह आगे अपील करेंगे और सारे कानूनी उपाय सोचेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर रुख किया। कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दायर कर बेंगलुरु कोर्ट के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इस शर्त के साथ कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के जिस वीडियो में KGF-2 के गाने का उपयोग हुआ है, उनकी स्क्रीनशॉट मामला दर्ज करवाने वाली कंपनी को उपलब्ध कराएगी, तब भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को फिर से चालू किया जाएगा।