Jaipur News: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में विशेष रूप से चैनलों से आग्रह किया गया है कि वे उन लोगों को मंच प्रदान करने से बचें, जो आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं या गैरकानूनी संगठनों से संबंधित हैं।
क्या है एडवाइजरी में
मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि इस मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि विदेश में एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, जो एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, को एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें उक्त व्यक्ति ने कई टिप्पणियां/टिप्पणियां कीं जो देश की संप्रभुता/अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थीं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना थी।
सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखती
मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि जबकि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को धारा 20 की उपधारा (2) सहित सीटीएन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
ऐसे लोगों को मंच देने से बचें
आगे कहा गया है कि उपरोक्त के आलोक में, टेलीविजन चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, के बारे में रिपोर्टों/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई मंच देने से बचें।