नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जमानत याचिका मामले की आज सुनवाई पूरी हो गई है। अब 26 अप्रैल को विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। यह केस कथित शराब घोटाले के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है।
आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सिसोदिया (Manish Sisodia) की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि ED अपना काम नहीं कर रही है। सिसोदिया को राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है। ईडी को यह बताना चाहिए कि कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा हुआ है। जबकि उनका काम यह बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह और कैबिनेट में क्या-क्या हुआ।
सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता
उन्होंने कहा कि ईडी अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगा रही है और अनुमान के आधार पर अब सिसोदिया को हिरासत में रखा गया है। जबकि ऐसा नहीं होता है। सिसोदिया खिलाफ किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट क्या यह कह सकता है कि टेंडर के लॉटरी क्यों निकाली। टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई। यह अधिकार तो एक डिप्टी सीएम को होता है और पूर्व डिप्टी सीएम ने किसी भी अधिकारी से कानून के अनुसार ही काम करने को कहा है। ऐसा करके उन्होंने अपराध कहां से कर दिया।
रवि धवन कोई राष्ट्रपति नहीं जो सभी सुझावों को शामिल किया जाए
उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर पर कोई कैप नहीं था। जिसे कम कर के 12% किया गया। न्यूनतम कैप 5% का होता है। रवि धवन एक प्रशासनिक अधिकारी है कोई भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं, उनके सुझावों को हमने शामिल किया और कुछ को हमने स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट में ईडी और सिसोदिया के पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 26 अप्रैल को शाम 4:00 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीबीआई के दायर किए हुए भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी गई थी, जो 27 अप्रैल तक कर दी गई थी। वहीं ED के मामले में यह रिमांड 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी।