गाजीपुर। 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसके भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है अभी तक वे जमानत पर थे।
बसपा से हैं गाजीपुर के सांसद
अफजाल अंसारी को सजा मिलने के बाद अब उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो सकती है। दरअसल अगर किसी भी सांसद को 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सांसदी छीन ली जाती है। अफजाल अंसारी बसपा के टिकट से गाज़ीपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में अब उनकी भी सदस्यता छीन सकती है।
कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का मामला
दरअसल साल 2005 में कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मोहम्मदाबाद के बसैया चट्टी में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने वाराणसी और भांवरकोल के मामले में गैंग चार्ट में शामिल करते हुए मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस में अफजाल अंसारी के बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उसका मौत हो चुकी है। इस हत्या का आरोप अफजाल अंसारी पर लगा है जबकि मुख्तार अंसारी पर इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी मामला दर्ज है।