Rajasthan News: निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की मुश्किले अब बढ चुकी है. निर्दलीय विधायक चंद्रभान के खिलाफ फोटो,वीडियो और ऑडियो वायरल मामले मे न्यायालय के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. मामला विधायक के खिलाफ होने से इसकी फाइल सीआईडी सीबी को भिजवा दी गई है. इससे पहले यह परिवाद पुलिस ने जांच में रखा हुआ था. जिसके बाद अब न्यायालय के आदेश के बाद इसकी प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में चित्तौड़गढ़ सदर थाना प्रभारी गजेन्द्रसिंह ने बताया कि फोटो-वीडियो वायरल मामले में न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले की फाइल सीआईडी सीबी को भिजवा दी है.
विधायक सहित अन्य पर एडिट कर वायरल का आरोप
जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को अज्ञात आईडी से मेल और सोशल मीडिया पर नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के एक महिला के साथ वीडियो-ऑडियो और फोटो वायरल हुए थे. अगले दिन 16 अक्टूबर को महिला ने सदर थाने में इस मामले में शिकायत देकर विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या, दिलीप धाकड़ व मोनिका जैन पर फोटो, वीडियो और ऑडियो एडिट कर वायरल करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे.
सीआईबी सीबी कर सकती पूरे मामले की जांच
निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या समेत 3 लोगों पर एक महिला ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है, जिस पर सदर पुलिस थाना ने 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है. अब मामले की जांच सीआईडी सीबी करने वाली है. इस पर नगर परिषद चैयरमेन का कहना है कि वायरल वीडियो एडिट है. वहीं चंद्रभान सिंह ने कहा है कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं हैं. जांच पूरी होने के बाद सच सामने आ जाएगा.हालांकि सच्चाई क्या है वह तो जांच के बाद ही पता लग पाएगी.
बंधक बनाकर फोटो मोबाइल से निकालने का आरोप
जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पीड़ित महिला ने 16 अक्टूबर को सदर पुलिस थाना में विधायक चंद्रभान सिंह, उनके ऑफिस पर काम करने वाले दिलीप धाकड़ और नगर परिषद में काम करने वाली मोनिका जैन के खिलाफ परिवाद दिया था. सदर पुलिस थाना में दिए गए परिवाद में बताया गया कि पीड़िता नगर परिषद में ठेकेदार के जरिए संविदा कार्मिक पर काम करती थी. इसी दौरान मोनिका जैन से उसकी मुलाकात हुई. पीड़िता के पति एक कम्पनी में सब कांट्रेक्टर के तहत एक ठेका लिया, जिसके भुगतान की मदद के लिए विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पास पीड़िता व उसके पति गए थे. विधायक व उनके ऑफिस पर काम करने वाले दिलीप धाकड़ और मोनिका जैन ने पीड़िता और उसके पति को बंधक बनाकर रखा और उनके मोबाइल से फोटो वीडियो निकाल लिए. पीड़िता महिला के चेयरमैन से पारिवारिक संबंध थे, जिसके कारण उन दोनों का साथ में फोटो था.
इन धाराओं में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
पीड़िता का परिवाद दर्ज होने के बाद पुलिस ने बयान देने के लिए महिला को पुलिस थाना बुलाया, लेकिन महिला नहीं पहुंची और कोर्ट में जाकर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, दिलीप धाकड़ और मोनिका जैन के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया. जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर विधायक समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया. सदर थाना पुलिस के अनुसार, सीजेएम कोर्ट चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इस्तगासा पर चंद्र भानसिंह आक्या, दिलीप धाकड़ व मोनिका जैन के खिलाफ नए कानून की धारा 303(2), 127 (2), 75 (2), 351 (2), आईटी एक्ट की धारा 66 ई व 67 में केस दर्ज किया.