Crime News: नाबालिक लड़कियों से रेप के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मजदूरी के लिए गुजरात लेकर गए थे आरोपी

न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पिंडवाड़ा थाने में पीड़ितों के पिता ने 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया…

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न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पिंडवाड़ा थाने में पीड़ितों के पिता ने 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मजदूरी के नाम पर एक युवक बहला फुसलाकर गुजरात ले गया था

Crime News:  सिरोही पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दो नाबालिक बच्चियों से रेप के आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई हैं। न्यायधीश पाठक ने मामले में फैसला सुनाते हुए दो नाबालिगों से रेप करने में मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तो एक महिला और एक पुरुष को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मजदूरी के लिए लेकर गए और फिर किया दुष्कर्म

पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पिंडवाड़ा थाने में पीड़ितों के पिता ने 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मजदूरी के नाम पर एक युवक बहला फुसलाकर गुजरात ले गया था। वहां एक कमरे में बंद करके रखा और उसके साथ कई दिनों तक लगातार दुष्कर किया गया। वहीं एक अन्य मामले में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मजदूरी के नाम पर उसे गुजरात ले जाकर उसके साथ 6 दिन तक लगातार रेप किया। पिंडवाड़ा पुलिस ने इन दोनों ही मामलों की जांच शुरू की और दो महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।

पॉक्सो एक्ट में इनको सजा

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो न्यायालय ने विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा द्वारा पेश किए गए तथ्यों से सहमत होते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक महिला और एक पुरूष आरोपी को 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।