नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) द्वारा तय की गई आधार कार्ड से पैन कार्ड (Aadhar card-Pan Card) लिंक कराने की आज अंतिम तारीख है। इसलिए 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी, जिसे नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। जो लोग अब पैन और आधार लिंक कर रहे हैं उन्हें 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि कोई भी दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने में विफल रहता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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पैन कार्ड हो जाएगा रद्द
अगर तय सीमा तक किसी ने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद ना वो शख्स आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाएगा। इसलिए आयकर विभाग की सलाह है कि जिन्होंने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है वो समय रहते इन्हें लिंक करा लें।
आधार के साथ पैन कार्ड: SMS के माध्यम से कैसे लिंक करें
-अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें।
-मैसेज में टाइप करें< 10 अंकों का पैन नंबर>
-मैसेज लिखकर 56161 या 567678 पर भेजें।
-पैन-आधार लिंक स्थिति पर एक अपडेट आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
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पैन-आधार लिंक स्थिति ऑनलाइन: कैसे जांचें
-आधिकारिक साइट पर जाएं-incometax.gov.in/iec/foportal/
-त्वरित लिंक अनुभाग खोलें और लिंक आधार स्थिति का चयन करें।
-अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें।
-‘लिंक आधार स्थिति देखें’ विकल्प चुनें।
-अब आप अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस देख पाएंगे।