देश में आज भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें आरामदायक सीटें, कम किराया, टॉयलेट और कैंटीन की सुविधा प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं हैं जो आम तौर पर बस यात्रा या हवाई यात्रा में नहीं दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन का टिकट खरीद कर आप एक रुपए से भी कम में अपना दस लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप किस तरह ऐसा कर सकते हैं।
क्या है इंश्योरेंस की यह सुविधा
भारतीय रेलवे अपने सभी यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देता है। आप जब भी ट्रेन का टिकट बुक करवाते हैं, उस समय आप ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का ऑप्शन चुन कर अपने लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। रेलवे द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार इसका खर्चा लगभग एक रुपए प्रति यात्री पड़ता है यानि आप करीब एक रुपया देकर अपने लिए दस लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं।
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कैसे करवा सकते हैं यह इंश्योरेंस
यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आप जब भी ट्रेन का टिकट खरीदें या बुक करवाएं, उस समय आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन चुनना होता है। यदि आप रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो से टिकट ले रहे हैं तो वहां बैठा कैशियर आपके टिकट में इंश्योरेंस की राशि जोड़ कर टिकट बना देगा, परन्तु यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहे हैं तो आपको वेबसाइट पर जाकर ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
आप किसी भी तरह से टिकट खरीदें, इंश्योरेंस की कीमत लगभग एक रुपए के आस-पास ही पड़ेगी। परन्तु यदि आपने इस ऑप्शन को नहीं चुना तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा।
इंडियन रेलवे की ओर से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यात्रियों को इंश्योरेंस सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हादसा होने पर रेलवे इसी इंश्योरेंस के जरिए घायल अथवा मृत यात्रियों के परिजनों/ आश्रितों को मुआवजा देता है।
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जानिए कब मिलेंगे दस लाख रुपए
इंश्योरेंस की शर्तों के अनुसार क्लेम का पैसा तभी मिलता है जब कोई दुर्घटना हो जाए। यदि यात्रा के समय रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए अथवा किसी अन्य हादसे में यात्री को शारीरिक क्षति पहुंचे तो वह क्लेम ले सकता है। इसके लिए रेलवे ने अलग-अलग दरें भी निर्धारित की हुई है यथा मामूली रूप से घायल होने वाले यात्रियों को दस हजार रुपए की राशि दी जाती है।
गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक रूप से घायल होने पर उसे 7 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो पैसेंजर के आश्रितों को दस लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है।