Income Tax Return Filing 2022-23 : वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख 31 जुलाई थी जो समाप्त हो चुकी है। हर भारतीय की यह जिम्मेदारी है कि समय पर आपनी आईटीआर भरें। जब टैक्स के दायरे में आने व्यक्तियों से सरकार बार-बार आग्रह करती रही है कि समय से पहले अपनी आईटीआर फाइल करें, जिससे जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। अगर किसी ने 31 जुलाई तो आईटीआर नहीं भरी है तो अब इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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जुर्माना
31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरने वालों को अब मोटी पैनेल्टी चुकानी पड़ेगी। अगर आपने भी ऐसा नहीं किया है तो लेट फीस के रूप में अब आपको 5,000 रुपए तक राशि देनी पड़ सकती हैं। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है और आपने आईआर नहीं भरी है तो ऐसे में 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में स्थिति में आपको कोई लेट फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। लेट फीस के साथ आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2023 है।
नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकते
यदि आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो आप अगले वर्ष अपनी आय को घटा सकते हैं। लेकिन इनकम होने का पुख्ता कारण आईटीआर में मेंशन करना होगा। लेकिन अगर आप निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
टैक्स अमाउंट पर ब्याज
धारा 234A के अनुसार, अगर आप तय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं की और कर नहीं भरा तो आपको टैक्स अमाउंट पर महीने का 1% ब्याज भरना होगा। यह ब्याज आपके रिटर्न भरने की तारीख से लगेगा।
अगर आप अपने आयकर रिटर्न को समय पर नहीं भरते हैं, तो ये सभी नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आयकर रिटर्न को समय पर भरें और आयकर विभाग के नियमों का पालन करें।
टैक्स कानून में संशोधन और नए नियम
आपको यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि आयकर कानून में समय-समय पर संशोधन हो सकता है और नए नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए, आपको आयकर भरने से पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर नवीनतम समाचार और अपडेट्स की जांच करनी चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या कोई नए नियम आपके लिए लागू हो सकते हैं और आपको उनका पालन करना आवश्यक है।
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आयकर रिटर्न भरने का तरीका
आवश्यक दस्तावेज तैयार करें: आयकर रिटर्न भरने से पहले, आपको अपनी आय, निवेश, बचत खाते, लॉन आदि के बारे में सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता होती है।
आयकर पोर्टल पर पंजीकरण: आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। आपको अपनी पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
आयकर रिटर्न भरें: आपको आयकर पोर्टल में लॉगिन करके आयकर रिटर्न भरना होगा। आपको आय, निवेश, बचत खाते, लोन आदि के संबंध में सभी जानकारी देनी होगी।
रिव्यू और सबमिट: आयकर रिटर्न भरने के बाद आपको आपकी जानकारी को समीक्षा करके सबमिट करना होगा। आपको इसमें किसी भी गलती की जाँच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी सही और अच्छी तरह से भरी गई है।
रसीद प्राप्त करें: आपको आयकर रिटर्न सबमिट करने के बाद एक रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को आप अपने पास रखें, क्योंकि यह आपके आयकर रिटर्न भरने का प्रमाण होगी।