अलवर में दो पोक्सो अदालतों ने दो दुष्कर्म के मामलों में अलग-अलग दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अर्थ दंड से दंडित किया है। पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि 4 दिसंबर 2019 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता और आरोपी दोनों ही एक जगह काम करते थे पीड़ित नाबालिग थी और आरोपी वारिस खान निवासी नांगल टोडीयार मालाखेड़ा उस नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने इस मामले में आज सजा सुनाते हुए आरोपी वारिस खान को 20 साल की कठोर कारावास और 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
दूसरे केस में 10 साल की सजा
वहीं पोक्सो अदालत नंबर 2 ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 18000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 जून 2016 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बताया था कि वह किसी काम से घर चला गया और माता आंगनवाड़ी पर चली गई थी। वह अपनी बेटी को घर पर अकेली छोड़ गई। जब शाम को 8 बजे घर पहुंचे तो बेटी लापता थी। बेटी को तलाश किया तो पता चला कि सदर पुलिस थाना क्षेत्र के ककराली निवासी साहबदिन पुत्र चाहत खां लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया।
इस मामले में गवाहों साक्ष्य प्रस्तुत किए गए आज विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी साहबदिन पुत्र चाहत खां को 10 साल के कठोर कारावास और 18000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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