नई दिल्ली। भारत सरकार यूजर्स की निजता और डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाती रहती है। केंद्र सरकार की एक बार फिर लोन ऐप्स पर गाज गिरी है। भारत में सभी तरह के जरूरत लोन (इंस्टेंट लोन) बैन होने वाले हैं। दरअसल, यह फैसला लोन एप्स के जरिए लोगों से हो रही धोखाधड़ी को लेकर लिया है। बता दें कि देश में डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending) से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं।
इन्हें लेकर केंद्र सरकार ने जरूरत लोन (इंस्टेंट लोन) को लेकर कदम भी उठाए गए हैं और कड़ी गाइडलाइंस तय की गई हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए गूगल और एप्पल को आदेश दिया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘आज Google Play Store और Apple App Store दोनों पर कई एप्लिकेशन हैं, जो भारतीय यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार इन एप्लिकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं, जो लोन एप्लिकेशन हैं।
उन्होंने कहा- ‘हमने Google और Apple दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को प्लेस्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी ‘डिजिटल नागरिकों’ के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है।’
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन एप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आरबीआई के साथ जल्द से जल्द बैठक की जाएगी और एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के आने के बाद सिर्फ वही एप इंस्टेंट लोन दे पाएंगे जो उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए एक मानदंड बनाया जाएगा।