Traffic rules : सड़क पर वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करना और नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार वाहन चलाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि ट्रैफिक पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त घबराना नहीं चाहिए बस नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को यातायात नियम ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वहीं आम नागरिक के भी कुछ अधिकार सुरक्षित हैं।
Traffic rules का उल्लघंन करने पर चालान के रूप में लगने वाले जुर्माने के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको एक आम आदमी के अधिकारों के बारे में बताएंगे। यदि सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस को आपको रोकती है तो पैनिक (घबराना) होने जरूरत नहीं है। यातायात नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस को आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन इस दौरान आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान देना जरूरी होता है-
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1-ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यदि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है तो आप उनसे पहचान पत्र (ID) दिखाने के लिए पूछ सकते हैं। यदि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आपको ‘ID’ कार्ड दिखाने से मना करता है तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने दस्तावेज उन्हें न दिखाएं।
2-मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मांग कर सकता है। इसके लिए आपको अपना लाइसेंस (DL) उन्हें हैंडओवर करने की जरूरत है।
3-यदि आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती तो ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना आवश्यक है। इनमें से कुछ भी न होने पर पुलिस आपको दंडित नहीं कर सकती।
4-यदि ट्रैफिक पुलिस मौके पर चालान काटती है तो आप रसीद लेना ना भूले। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है तो आपको भी चालान अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बतना रसीद के कोई भी लेन-देन काननू नहीं है।
5-यदि ट्रैफिक पुलिस आपके किसी दस्तावेज को जब्त करने का निर्णय लेती है, तो आपको उसकी भी रसीद मांगनी चाहिए। बिना रसीद कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब्त नहीं किया जा सकता है।
6-बिना आपकी अनुमति के पुलिस आपके वाहन की चाबी आपसे नहीं ले सकते हैं। ऐसे कई मामले समाने आते रहते हैं कि पुलिस तुरंत वाहन की चाबी निकालकर अपने हाथों में ले लेती है।
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7-यदि आप वाहन में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को ‘Tow’ (उठा) नहीं सकती है।
8-यदि किसी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस किसी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार करती है, तो उक्त व्यक्ति को सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस को अगले 24 धंटे के अंदर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होगा।
9-पुलिस द्वारा किसी तरह दुर्व्यवहार करने पर आप अपने नजदीकी स्टेशन में इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
10-आपको पुलिस से बहस करने से बचना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यदि आपने अनजाने में कोई गलती की है, तो पुलिस को इसके बारे में बताएं वे आपकी बात सुनकर संभव है कि ऐसे ही जान दें।