कई बार ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। इसके बाद बैंक में देखा जाता है कि बैंक में कई बार शिकायत करने के बाद भी समय का समादान नहीं किया जाता है। लेकिन क्या आपका पता है ऐसा करने गलत है। प्रावधान के अनुसार ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर अगर कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पैसा वापस नहीं लौटाया जाता तो बैंक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होता है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से..
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अब बैंक में नहीं हैं पैसे तो भी कर सकेंगे UPI पेमेंट्स, जानिए कैसे?
RBI ने बैंकों को कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसे UPI के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।
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