केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (live-In Relationship) को विवाह के तौर पर मान्यता नहीं देता है, यह ‘पर्सनल लॉ’ या धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुसार होने वाले विवाहों को ही वैध मानता है।
View More ‘एक साथ रह रहे कपल नहीं मांग सकते तलाक’ केरल HC ने कहा : लिव-इन रिलेशनशिप को शादी की मान्यता नहीं