जयपुर। राजधानी जयपुर में आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शन और रैली के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए धरना-प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकार ने शहर को चार हिस्सों में बांट दिया है। सरकार के द्वारा संख्या के हिसाब से प्रदर्शन के लिए जगह दी जाएगी। इसी के साथ प्रदर्शन करने के लिए सरकार के द्वारा समय भी तय किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच ही विरोध प्रदर्शन और रैली करने की इजाजत दी जाएगी।
कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
रैली के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही इजाजत दी जा सकती है। राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 सितंबर की। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान और अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिया।
दरअसल, 1 अगस्त को बीजेपी के नई सहेगा राजस्थान अभियान के तहत रैली निकालने पर लगे जाम के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए धरना-प्रदर्शन व रैलियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने को कहा था। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार करके कोर्ट में दी। अब इसी गाइडलाइन के तहत अनुमति दी जाएगी।
प्रदर्शन और रैली के लिए शहर को चार हिस्सों में बांट
जयपुर पूर्व में दो हजार तक की भीड़ के लिए विरोध प्रदर्शन और रैली के लिए बस्सी के महात्मा गांधी स्टेडियम को चुना है।
5 हजार तक की भीड़ के लिए दशहरा मैदान आदर्श नगर और सूरज मैदान आदर्श नगर का चयन किया गया है।
5 से 10 हजार की भीड़ के लिए एमआई रोड स्थित रामलीला मैदान को चुना गया है।
जयपुर पश्चिम में 2 हजार तक की भीड़ के लिए करधनी योजना पार्क, 5 से 10 हजार की भीड़ के लिए खेल स्टेडियम चौमूं और खेल मैदान बगरू, 10 हजार से अधिक की भीड़ के लिए भवानी निकेतन शैक्षणिक संस्थान और जेसीबी प्लांट महिंद्रा एसईजेड चयनित कर लिया गया है।
जयपुर नॉर्थ के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम के सामने खाली मैदान को 2 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ के लिए चिन्हित किया गया है।
जयपुर साउथ में 2 हजार तक की भीड़ के लिए शहीद स्मारक, सरकारी छात्रावास और 5 हजार से 10 हजार की भीड़ के लिए वीटी रोड पर हाउसिंग बोर्ड की खाली जमीन का चयन किया गया है।
सरकार ने समय किया तय
इस दौरान ध्वनि प्रसारण यंत्र को भी सीमित कर दिया है। दिन के चार घंटे के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, न्यायालय और कार्यालय भवनों के 150 मीटर के दायरे में इन संस्थानों की समयावधि के लिए यह अनुमति मान्य नहीं होगी। आयोजन के दौरान यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गत 1 अगस्त को भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाली गई थी। रैली के कारण शहर में लगे जाम पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।