जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि की शिकायत में उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। गहलोत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित संजीवनी घोटाले से संबंधित टिप्पणियों को लेकर शेखावत की शिकायत के बाद सात अगस्त को कांग्रेस नेता गहलोत को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सत्र अदालत में होने की संभावना है। यह मामला संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों से कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित है।
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यह थी शेखावत की शिकायत
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री एवं सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने तथा उनके राजनीतिक कॅ रिअर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि आरोपी ने ‘प्रथम दृष्टया’ शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि वाले आरोप लगाए।
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सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का आरोप
मजिस्ट्रेट ने शेखावत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की इस दलील का भी संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ता के गवाहों ने भी शेखावत के आरोपों को सही ठहराया था। शेखावत ने आरोप लगाया कि गहलोत ने मीडिया, संवाददाता सम्मेलन और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया।