जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को प्रशासनिक सुधार विभाग से सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों की एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर पोस्टिंग तीन साल से ज्यादा नहीं होने और विशेष मामलों में पांच साल से ज्यादा नहीं रखने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव शर्मा ने राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए राजकार्य फास्ट स्पीड से करने और शासन तंत्र में सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात कहते हुए अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की गाइडलाइन जारी की है।
पारदर्शिता पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि अक्सर यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय और विभिन्न विभागों के निदेशालयों, आयुक्तालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारी लोग लंबे समय तक एक ही सेक्शन और कार्यालय में पोस्टेड रहते हैं, जिससे राजकार्य की पारदर्शिता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है। कार्यप्रणाली की निष्ठा और विश्वसनीयता के संदेहास्पद होने की स्थिति पैदा हो जाती है।
इसलिए राजकार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए में निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की एक ही स्थान पर पदस्थापन अवधि सामान्य तौर पर तीन साल और स्पेशल किस्म के मामलों आवश्यकता के मुताबिक पांच साल से अधिक नहीं हो। समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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