Rajasthan Police : जयपुर। चोरी के वाहनों से अपराधिक वारदातें करने वाले बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए अब शहर में चल रहे पुराने वाहनों के कार बाजारों पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारी कर ली है। पुलिस ने एक गोपनीय सर्वे कराया है, जिसमें सामने आया कि कार बाजार के नाम से चल रहे पुराने वाहनों के शोरूमों पर चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त हो रही है। ऐसे में बदमाश वहां से बिना किसी दस्तावेज वाहन खरीदन कर वारदातों को अंजाम दे रहे है।
पुलिस ने कार बाजार संचालकों को आदेश दिए हैं कि उनके शोरूम पर खरीद-फरोख्त के लिए आने वाले वाहन की सूचना परिवहन विभाग को देनी पड़ेगी। अगर निरीक्षण के दौरान शोरूम पर बिना सूचना वाहन की खरीद-फरोख्त की भनक लगी तो संबंधित थाने की पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने थाना प्रभारियों को उनके इलाके में चल रहे पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त शोरूम संचालकों से आदेशों की पालना कराने के निर्देश दिए हैं।
इन आदेशों की पालना करनी पड़ेगी
आदेशों के अनुसार कार बाजार संचालक को वाहन विक्रेता व खरीदार का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रति भी लेनी पड़ेगी। संचालकों द्वारा दस्तावेजों की पूरी पूर्ती नहीं की जा रही है। ऐसे में विक्रेता व खरीदार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रति लेने के साथ में फार्म 29 व 30 की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेन-देन की तारीख, वाहन के हस्तांतरण से पहले वाहनों के ट्रांसफर रिकॉर्ड, ट्रांसफर अथाेरिटी व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों की पालना करनी पड़ेगी। शोरूम पर सीसीटीवी कै मरे भी लगाने पड़ेगे। ताकि पुलिस वहां पर खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों की पहचान कर सके ।
छह माह तक की हो सकती है सजा
आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा के तहत अगर सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आरोपी को दोनों सजा भी दी जा सकती है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आदेश जारी करके सभी थाना प्रभारियों को उनके इलाकों में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले शोरूम संचालकों की जांच के निर्देश दिए है। ऐसे शोरूम पर चोरी के वाहनों की खरीदफरोख्त होने की संभावना है।
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