अलवर। राजस्थान के अलवर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की सजा और सहयोगी को 5 साल की कैद हुई है। अलवर की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि साल 2019 में अलवर के टहला थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवक रात के समय कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। रात को नाबालिग अपने घर से बाहर टॉयलेट करने आई। तब आरोपियों ने नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिला दी। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला होने से पीते ही वह बेहोश हो गई।
बेहोशी की हालत में आरोपी उसको अगवा कर बाइक पर बैठाकर 60 किमी दूर बांदीकुई लेकर गए। वहां से आरोपी विश्राम नाबालिग को गाजियाबाद, लखनऊ, जयपुर, अजमेर सहित कई जगहों पर लेकर घूमता रहा। कई दिनों तक उसे घर नहीं लेकर आया। आखिर में वह विराट नगर होते हुए नाबालिग के साथ आ रहा था। तब उसने उसके साथ रेप किया था। इसके अलावा नाबालिग को कई दिनों तक अलग-अलग जगह लेकर घूमता रहा।
4 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा…
करीब 4 साल बाद अलवर की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में रेप के दोषी विश्राम को 20 साल की सजा और 35 हजार रुपए से दंडित किया है। आरोपी युवक ने नाबालिग को लखनऊ, जयपुर, विराट नगर सहित कई जगहों पर लेकर गया था। वहीं सहयोगी आरोपी लहरी को 5 साल की सजा व 15 हजार रुपए से दंडित किया है।