जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता के हितों की दिशा में अहम फैसले ले रहे हैं जिस सिलसिले में हाल में सीएम ने विभिन्न जिलों के स्कूलों में कृषि संकाय खोले जाने के साथ ही जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं सीएम ने तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को देने के लिए स्वीकृति जारी की है.
3 शहरों में खुलेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर
मुख्यमंत्री ने जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है.
इस प्रस्ताव के अनुसार, यह सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किए जाएंगे जहां हर एक संस्थान के लिए 3 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 काउंसलर्स, 4 वार्ड बॉय/सिक्योरिटी गार्ड/अटेंडेण्ट तथा 2 मशीन विद मैन की सेवाएं कॉन्ट्रेक्ट पर लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है. मालूम हो कि गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी.
45 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोले जाएंगे कृषि संकाय
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न जिलों के 45 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में कृषि संकाय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके साथ ही इन स्कूलों में व्याख्याता (कृषि) के 45 पद सृजित किए जाने की भी स्वीकृति दी गई है.
इस प्रस्ताव के मुताबिक हर स्कूल व्याख्याता (कृषि) का एक पद सृजित किया जाएगा. दरअसल गहलोत ने बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की थी. वहीं उक्त घोषणा की क्रियान्विति में 525 विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाकर व्याख्याता (कृषि) के 525 पद पूर्व में ही सृजित किए जा चुके हैं.
तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी मिलेगा सुविधाओं का लाभ
वहीं अब प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ मिलेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है.
इस प्रस्ताव के मुताबिक, राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 6 लाख रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद देय होंगे. इसी तरह तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 30 हजार रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी. वहीं उक्त श्रेणी के पदक धारकों को उपरोक्त सुविधाएं 26 जनवरी, 1990 से देय होंगी.