अजमेर। टोंक जिले के मालपुरा एसीजेएम न्यायालय में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैयालाल सहित 14 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया। इस दौरान सांसद जौनपुरिया भी मौजूद रहे। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में मालपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था।
लॉकडाउन का किया था उल्लंघन
मालपुरा थानाधिकारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि मई 2020 में कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से लॉक डाउन लगाया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों की पालना पर जोर दिया जा रहा था साथ ही धारा 144 भी लागू की गई थी। इसके बावजूद भी 8 मई को टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह,विधायक कन्हैयालाल, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतीश चंदेल सहित 40 से 50 व्यक्ति मालपुरा एएसपी कार्यालय पहुंचे। जहां भीड़ के साथ एसडीएम राकेश मीणा और एएसपी गोरधन लाल को पचेवर थाना क्षेत्र के संबंध ज्ञापन सौंपा।
समझाने के बावजूद तोड़ा था नियम
इससे पहले सभी से तत्कालीन थानाधिकारी रविंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने समझाइश भी की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ऐसे में पुलिस निरीक्षक रविंद्र सिंह ने एक आईपीसी की धारा 143, 188, 269,270, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई। इसके बाद मामले में मौजूद पुलिस स्टाफ के साथ ही एसडीएम राकेश मीणा, एएसपी गोरधन लाल सहित अन्य के बयान भी दर्ज किए गए।
लोकसभा स्पीकर को भी लिखा पत्र
थानाधिकारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि जांच में सभी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर सांसद को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। वहीं लोकसेवक सांसद और विधायक की अभियोजन स्वीकृति के लिए भी पत्र लिखे।साथ ही चालान पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भी अलग से पत्र लिखा गया। खिलेरी ने बताया कि मंगलवार को सांसद जौनपुरिया ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया और सभी 15 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
ये हैं आरोपी
थानाधिकारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि मामले में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैयालाल, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंदेल, लक्ष्मीनारायण, नरेश बंसल, रामचंद्र गुर्जर, विष्णु शर्मा, नारायण सिंह, त्रिलोक चंद जैन, नरेंद्र जैन, शंकर लाल गुर्जर, बछराज गुर्जर और महावीर सिंह के खिलाफ न्यायालय में आईपीसी की धारा 143, 188, 269,270, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत चालान पेश किया गया। वहीं एक आरोपी भंवर लाल की मृत्यु हो चुकी है।
(रिपोर्ट- नवीन वैष्णव)