जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बयान देने के मामले में मदन दिलावर पर जो राजस्थान पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की है। उसके ऊपर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार को खुश करने के लिए राजस्थान की पुलिस ने बीजेपी विधायक पर गलत धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस अधिकारी मूर्ख है। जिन्होंने एक जिंदा व्यक्ति के मामले में धारा 302 लगा दी। जबकि यह तो तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो।
धारा 302/120 बी के तहत केस दर्ज
बता दें कि जयपुर के संजय सर्किल पुलिस थाने में 3 दिन पहले मदन दिलावर के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है। कांग्रेस नेता और पीसीसी सचिव रामसिंह कस्वां ने इस मामले को दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी कर्नाटक बीजेपी के नेता मणिकांत राठौर को बनाया है। इस मामले में दोनों नेताओं दिलावर और मणिकांत राठौड़ के खिलाफ धारा 302/120 बी के तहत दर्ज किया गया है।
खड़गे को कभी भी भगवान उठा सकते हैं
इस केस को लेकर मदन दिलावर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज 80 साल के हो गए हैं। भगवान उन्हें कभी भी उठा सकते हैं। किसी भी मामले में धारा 302 तब लगाई जाती है, जब किसी की हत्या हो चुकी हो। जिंदा है तो इस तरह की धारा कैसे लगाई जा सकती है। कर्नाटक बीजेपी नेता और मदन दिलावर के खिलाफ इस तरह की धारा में मामला दर्ज हो ही नहीं सकता। यह केवल धमकी देने का मामला है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के नेता किसी को भी झूठे मामले में फंसा सकते हैं तो यह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन यह गलत है।
इस मामले को लेकर संजय सर्किल पुलिस थाना के अधिकारी मोहम्मद शफीक खान ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज की गई है लेकिन विधायक से यह मामला जुड़ा है इसलिए इसे सीआईडी को भेजा गया है।
खड़गे को कहा था मेंटल
बता दें कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक सभा में कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेंटल हो गए हैं। दिलावर के इस बयान को लेकर कोटा में उनके आवास के सामने कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि मदन दिलावर पागल हो चुके हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर उनका इलाज कर नहीं पा रहे हैं तो हम कर देते हैं।