जयपुर। बीते 21 मार्च को विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित कर दिया गया जिससे वकील समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है इस खुशी को जाहिर करने के लिए आज सेशन कोर्ट के सामने आज अधिवक्ताओं ने होली खेली। एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और शांति धारीवाल का इस बिल को पारित करने के लिए आभार भी जताया।
बीते एक महीने से थे कार्य बहिष्कार पर
बता दें कि जोधपुर में वरिष्ठ वकील जुगराज के सरेआम हत्या के बाद से ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जोर पकड़ने लगी थी। बीते एक महीने से पूरे प्रदेश में वकील कार्य बहिष्कार पर थे। यहां तक कि हाईकोर्ट के वकील भी कार्य बहिष्कार के चलते काम नहीं कर रहे थे, जिससे हाईकोर्ट में कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। ना किसी केस की सुनवाई हो पा रही थी, ना ही कोई दूसरे काम हो पा रहे थे।
जब तक पारित नहीं हुआ बिल, तब तक जारी रही हड़ताल
अधिवक्ताओं ने तो 13 मार्च को विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दे दी थी लेकिन प्रदेश में वकीलों की स्थिति को भांपते हुए शांति धारीवाल ने कोटा से वीसी के जरिए ऐलान किया कि वे 15 मार्च को यह बिल विधानसभा में पेश करेंगे और 21 मार्च को यह बिल पारित हो जाएगा। इसके बाद वकीलों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रद्द कर दिया था लेकिन उन्होंने यह ऐलान किया था कि कार्य बहिष्कार जारी रहेगा जब तक विधानसभा में यह बिल पारित नहीं हो जाता।
इसलिए शांति धारीवाल की घोषणा के बाद और विधानसभा में बिल के पेश हो जाने के बाद भी वकील हड़ताल पर थे लेकिन अब कल 21 मार्च को विधानसभा में पारित हो गया जिसके बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार बंद कर दिया और अब सभी में खुशी की लहर है। बार एसोसिएशन जयपुर ने तो धन्यवाद दिवस मनाने का भी ऐलान किया है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वाला राजस्थान बना देश का पहला राज्य
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।। इस बिल ने वकीलों को संरक्षण प्रदान किया है। विश्लेषकों का कहना है कि अब इस बिल के आने के बाद वकीलों पर हो रहे हमले कम होंगे। उनके साथ अगर मारपीट या अभद्रता की गई तो उसे सजा मिलेगी
ये किए गए संसोधन
1- अगर वकील पर हमला हुआ है तो सभी जगह एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे, पहले सिर्फ कोर्ट परिसर में ही लागू था
2- कोई व्यक्ति अगर अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आरोपी को क्षतिपूर्ति की राशि अधिवक्ता को देनी होगी
3- मारपीट या अभद्रता करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा