जयपुर। राजस्थान चुनाव आयोग ने ग्रेटर मेयर चुनाव स्थगित कर दिया था। ऐसे में अब डॉ. सौम्या गुर्जर आज 12:30 बजे दोबारा मेयर की कमान संभालने वाली है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को ग्रेटर नगर निगम के पद से बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को इस आदेश को रद्द करते हुए सौम्या गुर्जर को राहत प्रदान की थी। अदालत ने राज्य सरकार से 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करने का फरमान जारी किया था। वहीं अदालत ने कहा कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं।
सौम्या गुर्जर ने राज्य सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
बता दें कि बता दें कि सौम्या ने याचिका में उन्हें मेयर पद से हटाने और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के साथ ही वार्ड में उप चुनाव करवाए जाने की कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं इस मामले में बुधवार को बहस अधूरी रहने के कारण गुरूवार को सुनवाई करना तय किया गया। जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि फिलहाल सौम्या गुर्जर की याचिका निस्तारित कर दी जाए। क्योंकि वे 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को नोटिस देकर उसे सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से आदेश जारी करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और याचिकाकर्ता को सुने बिना उसे मेयर पद से बर्खास्त किया है, जो गलत है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को किया रद्द
गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद ने सौम्या गुर्जर की पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने मांग रखी कि राज्य सरकार के बर्खास्तगी वाले आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए सौम्या को बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे आज सौम्या गुर्जर दोबारा मेयर पद की कमान संभालने वाली है।
( कंटेंट- इशिका जैन )