अलवर। सांसद बालक नाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर जिला अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने बहरोड़ विधायक बलजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। अलवर पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 15 नवंबर को बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने अलवर शहर में एक प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया के चैनलों को एक इटंरव्यू दिया था, जिसमें अलवर जिले के सांसद महंत बालक नाथ के बारे में जो कि नाथ संप्रदाय के समस्त भारत देश के बड़े साधू हैं और समस्त हिन्दू संस्कृति तथा नाथ संप्रदाय और हिन्दूवादी विधार धारा के बड़े संत हैं।
जो भगवान शिव के रूद्र बाबा गोरखनाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं। जिनको भारत देश में ही नहीं नाथ संप्रदाय तथा हिन्दू संस्कृति को शिव गोरखनाथ को पूजने वाले सभी संप्रदाय के लोग बड़े आदर, सम्मान तथा अपना गुरू मानते हैं और लाखों की संख्या में पूरे भारत देश में व विदेशों में भी इनके अनुयायी हैं और समय-समय पर इनके द्वारा समाज के लिए उत्कर्ष कार्य व दीन-दुखियों की सेवा की जाती है तथा वर्तमान में अलवर जिले से सांसद हैं, जो कि भारत की सबसे बडी पंचायत पार्लियामेंट के सदस्य हैं।
विधायक बलजीत यादव ने सांसद को मंददुद्धि, ढोंगी तथा उनके धार्मिक जीवन पर भी गलत लांछन लगाये और उन्हें महिलाओं के साथ जोड़ने के बारे में भी बयान दिये गये और उन्हें कई अनर्गल, अमर्यादित शब्दों से तथा उनके साथ अन्य लोगों से पारिवारिक रिश्ते जोड़कर गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। जबकि हिन्दू संस्कृति के अन्दर जो संन्यासी साधू बन जाता है उनका परिवारजन से कोई नाता नहीं रहता है। विधायक बलजीत यादव के इंटरव्यू के द्वारा जो कहा गया। जिसके कारण समस्त अलवर जिले राजस्थान व पूरे भारत देश के अन्दर धार्मिक भावनाओं को ठेस तथा अपने गुरू महान संत एवं नाथ संप्रदाय के प्रति इस तरह के कटु वचनों से सम्बन्धित समाज का माहौल खराब हुआ है तथा संत समाज को गहरा आघात पहुँचा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ए आई आर 1957 सुप्रीम कोर्ट 620 के मामलें में रामजीलाल बनाम उत्तर प्रदेश के मामलें में कार्यवाही करते हुये इस तरह की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वालों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिए गये। उन्होंने बहरोड विधायक बलजीत यादव के कृत्य 1860 आईपीसी की धारा 153, 153-ए, 295-ए, 298, 506 के अन्तर्गत दर्ज कर पुलिस, थाना शहर कोतवाली अलवर को शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की।