जयपुर। एक पति को अपनी पत्नी के साथ शादी से पहले संबंध बनाने के मामले में अदालत ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोस्को मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई के दौरान कहा शादी का प्रमाण पत्र 30 मई, 2023 को जारी हुआ है जबिक शादी से पूर्व ही उनकी संतान हो चुकी है। इस मामले में सहमति से संबंध बनाना भी बलात्कार था, क्योंकि नाबालिग से सहमति से संबंध बनाने का कानून में कोई महत्व नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
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नाबालिग बेटी के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
नाबालिग बेटी के पिता ने 23 अगस्त, 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पिता ने नाबालिग बेटी के पिता ने परेशान करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि देर रात पीड़िता को बहला-फुसलाकर साथ ले जाया गया और उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की जान को भी खतरा बताया गया था। करीब ढाई महीने बाद सीकर से पीड़िता को बरामद किया गया।
पीड़िता ने दिए गलत बयान
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेली के पास सीकर गई थी। उसके पापा जबरदस्ती शादी कराने चाहते थे। इस पर उनके प्रेमी की मां ने अपने पास रख लिया। वह उन्हीं के पास सोती थी, उसके प्रेमी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़िता से विवाह कर लिया है, ऐसे मेँ दोष मुक्त किया जाए।
कोर्ट ने नामा दोषी
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि डीएनए टेस्ट में दोनों के बीच संबंध बनाना सामने आया है। पीड़िता के व्यस्क होने पर शादी की गई, जबकि बलात्कार पीड़िता के नाबालिग रहने के दौरान हुआ। ऐसे में कोर्ट ने पति को बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे 14 साल के लिए जेल भेज दिया।
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