रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व नाइट क्लब में 12 बजे बाद नहीं परोसी जाएगी शराब,नही तो पहुंच जाएगी पुलिस

Jodhpur Police: अब रात को 12 बजे बाद होटल,रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस या फिर कोई भी नाइट क्लबो द्वारा शराब इत्यादि परोसने की अनुमति नही रहेगी। इसको…

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Jodhpur Police: अब रात को 12 बजे बाद होटल,रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस या फिर कोई भी नाइट क्लबो द्वारा शराब इत्यादि परोसने की अनुमति नही रहेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से कमिश्नरेट में बुधवार यानि आज से निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जो 30 नवंबर तक लागू रहेगी। कमिश्नरेट क्षेत्र में चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लबों में रात 12 बजे के बाद ना तो अनुमत नशीले पदार्थ रात 12 बजे के बाद ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा और ना ही रात 10 बजे के बाद अपने परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई है।

सभी को किया यगा है पाबंद

सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्को थेक, पब व लॉजिंग के संचालकों और मैनेजरों को पाबंद किया गया है कि वे अपने होटल में ठहरे ग्राहकों व उपभोक्ताओं के अलावा रात 12 बजे के बाद अनुमत नशीले पदार्थ उपलब्ध नहीं करवाएंगे तथा ना ही इस प्रकार की किसी अन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे। साथ ही अपने परिसर में रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे।

कमिश्नरेट की बेहतर संचालन के लिए यह आदेश जरूरी

डीसीपी पश्चिम राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि शहर की जनसंख्या करीब 20 लाख है। कमिश्नरेट प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए यह आदेश बेहद जरूरी है। इसलिए यह आदेश जनता की सुरक्षा व मानव जीवन व लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।