RGHS NEWS: राज्य सरकार ने शनिवार को इस मामले में नियमों में संशोधन करते हुए रियायत दी है। वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने आदेश भी जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) का लाभ अब उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनका सेवाकाल 10 वर्ष या उससे कम रहा है। राज्य सरकार ने शनिवार को इस मामले में नियमों में संशोधन करते हुए रियायत दी है। वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने आदेश भी जारी किए हैं।
हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कार्मिकों को एक मुश्त 1 लाख पांच हजार रुपए जमा करने होंगे। आदेशों के मुताबिक, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जिनका सेवा काल 10 वर्ष या उससे कम रहा है, उन्हें आरजीएचएस का लाभ मिल सकेगा।
हालांकि उसके लिए उन्हें साढ़े दस हजार रुपए प्रति साल के हिसाब से 10 वर्ष के लिए 1 लाख 5 हजार रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार के हिसाब से इंडोर और 30 हजार रुपए तक आउटडोर की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मिल सकेगी।
निर्धारित अंशदान 10500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 10 साल की 1.05 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ऐसा करने पर इन रिटायर्ड कर्मचारियों को आरजीएचएस के तहत 10 लाख रुपए तक की आईपीडी और 30 हजार तक की ओपीडी सुविधा अथवा चिह्नित गंभीर बीमारियों की स्थिति में ओपीडी की बढ़ी हुई हुई सीमा में सुविधा प्रदान की जाएगी।