मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत विशेष योग्यजनों से 30 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं
राजस्थान सरकार की लोककल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं।मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत विशेष योग्यजनों से 30 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में युवा विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने के लिए दो हजार विशेष योग्यजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक चलन नि:शक्तता हो, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं व रोजगार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरुरी
अध्ययनरत दिव्यांगजनों एवं रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को जन्म तिथि, मूल निवास, 40 प्रतिशत दिव्यांगजनता प्रमाण पत्र पूर्व के 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड तथा रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए का शपथ पत्र पेश करना होगा तथा मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
आवेदक को पेंशन पीपीओ लगाना जरुरी
आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को पेंशन पीपीओ लगाना होगा। जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे, उनकी माता, पिता एवं स्वयं की संकलित आय दो लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रार्थी को स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो,। ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुन: आवेदन करना होगा।