Rajasthan Latest News : अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यावसायिक और शिक्षा ऋण की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 30 सितंबर तक चलेगी. इस योजना का उद्देश्य मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, और बौद्ध समुदायों के लोगों को व्यवसायिक और शिक्षा ऋण प्रदान करना है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार 2024-25 के लिए कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, शिल्पकार और हथकरघा कार्यों से जुड़े अनुभवी आवेदकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी.
लोन के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्र, लाइसेंस, फोटो, जनआधार कार्ड, बैंक विवरण, जीवन बीमा, गारंटर के दस्तावेज व प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहीं, शिक्षा ऋण के लिए अतिरिक्त रूप से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकतालिका, विश्वविद्यालय का पंजीयन, मान्यता प्रमाण पत्र, और फीस की रसीदें भी आवश्यक होंगी.
बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपलब्ध कराई जाने वाले इस लोन में आवेदन प्रक्रिया एकदम ऑफलाइन है. जिसमें आवेदकों को दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करके 30 सितंबर तक जिलें बार अल्पसंख्यक कल्याण में कार्यालय जमा कराने होंगे. इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं.
यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को व्यवसाय और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है, जिसमें खासकर उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले से किसी पेशेवर क्षेत्र में अनुभव रखते हैं.