मुंबई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस नें मुंबई के ठाणे से एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवक ने पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से छत्रपति शिवाजी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। जिसके बाद युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई।
इस मामले पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट करने का आरोप है। बता दें कि युवक को ठाणे के भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है।
पोस्ट में लिखी विवादित बातें
बता दें कि युवक ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवादित बातें लिखी थी। इस पोस्ट में युवक ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को लेकर आपत्तिजनक और विवादित बातें लिखी थी। इस पोस्ट में युवक ने टीपू सुल्तान को किंग ऑफ इंडिया और किंग ऑफ मुस्लिम बताया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अपशब्द और गालियां लिखी थी।
जिसको लेकर पुलिस ने युवक के खिलाफ 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं भिवंडी डीसीपी नवनाथ धवले ने बताया कि इस मामले को लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि युवक नाबालिग है इसलिए उसे कस्टडी में लिया गया है। इसके बाद उसे किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
क्या है 153 ‘ए’ और 295 ‘ए’
भारतीय दंड सहिंता की धारा 153 ए के तहत ‘धर्म, जन्म स्थान, निवास, भाषा और जाति आधार पर आपत्तिजनक बयान देने और शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने’ को लेकर मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को 3 साल तक की सजा या जुर्माना लग सकता है, या दोनों का प्रावधान है।
वहीं 295 ए के तहत जानबूझकर और किसी खास मकसद या उद्देश्य से किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मामला दर्ज किया जाता है। इसमें भी तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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