Modi Surname Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान का मामला लगातार कचहरी के गलियारों में घूम रहा है जहां मोदी सरनेम वाले बयान में मानहानि का केस झेल रहे राहुल गांधी की सजा बरकरार रहने या राहत मिलने पर आज गुजरात हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच सुबह 11 बजे मामले में फैसला सुनाएगी.
मालूम हो कि राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जहां मई में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. वहीं उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में सीधा आखिरी आदेश जारी करेंगे जिसके बाद 7 जुलाई की तारीख दी गई थी.
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए ‘मोदी सरनेम’ को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद बवाल हो गया था. वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था जहां 4 साल के बाद बीते 23 मार्च को सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा का ऐलान किया था.
चली गई थी राहुल की संसद सदस्यता
बता दें कि राहुल गांधी के सरनेम वाले मामले पर फैसला आने के बाद प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना करते हुए लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था जहां राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे. वहीं कोर्ट की ओर से सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक राहुल के चुनाव लड़ने पर भी तलवार लटकने का खतरा मंडराने लगा.
वहीं इस मामले में राहुल ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई जहां राहुल की ओर से दो याचिकाएं दाखिल है जिसमें पहली अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है और दूसरी अर्जी में कन्विक्शन पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की गई है.
सांसदी पर होगा फैसला!
वहीं राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट रोक लगाता है तो उनकी सांसदी की अयोग्यता का मामला पलट सकता है. मालूम हो कि राहुल गांधी वर्तमान में संसद सदस्य के तौर पर 2+6 साल के लिए निलंबित हैं और आज के फैसले के बाद ही उनके निलंबन का भविष्य तय होगा.