आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर अब 4 मार्च यानी कल शनिवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 4 मार्च को सिसोदिया की रिमांड भी खत्म हो रही है, उन्हें कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
इससे पहले मनीष सिसोदिया जमानत की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया कि आप पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगाइए फिर यहां पर आइए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत की अर्जी लगाई थी। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत की अर्जी को लेकर कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था लेकिन आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ गए यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है।
कोर्ट ने कहा था कि आप अनुच्छेद 32 के तहत ही यहां आ गए। अपनी अर्जी पहले दिल्ली हाईकोर्ट में लगाएं वहां इस मामले की सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट में करें FIR रद्द करने का अनुरोध
कोर्ट ने कहा था कि जेल में बंद आप नेता सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और FIR रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।क्योंकि बीते सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पारदर्शी और उचित जांच की आवश्यकता है , इसलिए इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा और पूछताछ कर सबूत जुटाए जाएंगे। क्योंकि अदालत का मानना है कि हिरासत के दौरान ही पूछताछ हो सकती है।