देश के महाठग सुकेश मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश की याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने की मंशा पर सवाल उठाया और नाराजगी भी जताने के साथ कड़ी फटकार लगाई। दरअसल यह याचिका 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश की ओर से सपना सिंह ने लगाई थी।
जज पर लगाया पक्षपात का आरोप
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें सुकेश का एक लेटर याचिका में मिला है। जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपको कोर्ट से राहत दी जाती है, तब तो कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है, अगर नहीं मिलते तो फिर हम बायस्ड हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जो याचिका लगाई गई है वह बिल्कुल आधारहीन है। सुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जज पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के डिटेक्शन पर तब तक कोई राहत नहीं मिलेगी जब तक वह उसके दायरे में ना हो।
31 मार्च तक बढ़ाई गई रिमांड
बता दें कि इस याचिका में सुकेश में अपना यह केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस लेटर में सुकेश ने सुनवाई करने वाले जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसी के साथ ही आज कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की हिरासत 31 मार्च तक के लिए फिर बढ़ा दी है।
बता दें कि सुकेश को ईडी ने अब एक नए मामले में गिरफ्तार किया है, जो केंद्रीय गृह और कानून सचिव बनकर रेलिगेयर के के पूर्व प्रमोटर बलविंदर सिंह की पत्नी को धोखा देने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।