Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की शिवसेना को तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने शिवसेना का चिह्न धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को ही सौंप दिया है, साथ ही शिवसेना का नाम भी एकनाथ शिंदे के साथ ही रहेगा। उद्धव गुट को मशाल चिह्न पर ही संतोष करना पड़ा लेकिन उन्हें बालासाहेब शिवसेना नाम दिय़ा गया है।
कोर्ट ने दोनों ही गुट को नोटिस भी जारी किया है। जिसका जवाब अब दोनों को दो हफ्ते के भीतर देना है। बता दें कि सिंबल और नाम को लेकर उद्धव ठाकरे की ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब आयोग ने अपना फैसला दे दिया है तो हम उसे बदल नहीं सकते।
केंद्रीय चुनाव आयोग शिवसेना का सिंबल धनुष बाण फ्रीज कर दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अलग अलग सिंबल और नाम दिए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद बता शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना अधिकार जताते हुए पार्टी के चिह्न पर दावा ठोका था इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को इस पर जवाब देने के लिए कहा था।
आयोग के अगले आदेश तक शिवसेना के किसी भी गुट को धनुष बाण को इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी। उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने आयोग के दिए हुए सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था। अब आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि उद्धव गुट को जो नाम और सिंबल दिया गया उसे चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं शिंदे पक्ष कोई व्हिप भी जारी नहीं करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।
कोर्ट के इस मामले में अब उद्धव गुट की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। उद्धव गुट के ही अनिल परब ने कहा कि हमने मांग उठाई थी कि शिंदे गुट को दिया गए सिंबल और नाम को यथास्थिति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने शिवसेना को उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नाम से जारी रखने का फैसला सुनाया। तब तक हमारे विधायकों को अयोग्यता नोटिस नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।