सूरत कोर्ट के जिस जज एच वर्मा ने मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2 साल की सजा सुनाई। उस जज को कांग्रेस नेता ने धमकी दी है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिया बयान
राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। जिसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। बीते 7 अप्रैल को तमिलनाडु के डिंडीगुल में कांग्रेस की SC-ST मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान डिंडीगुल के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मणिकंदन ने विवादित बयान दिया। जिसमें उन्होंने कहा की सूरत कोर्ट के जज ने 23 मार्च को हमारे नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई… सुन लीजिए जस्टिस वर्मा… जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो आपकी हम जुबान काट देंगे।
डिंडिगुल पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस मामले को लेकर डिंडीगुल पुलिस ने कांग्रेस नेता मणिकंदन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इसकी जांच कर रही है हालांकि अभी उस कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मानहानि केस में मिली है 2 साल की सजा
राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा के लिए केंद्र को घेरा है।
मोदी सरनेम पर दिया था बयान
बता दें कि यह मामला करीब 4 साल पुराना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों हैं? राहुल गांधी का इशारा भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी की तरफ था, लेकिन इस भाषण पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था, पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरे मोदी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंची है़।